PAN Card New Rule :- पैन और आधार कार्ड को जोड़ना एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो हर भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है। और केंद्र सरकार के द्वाराइस लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 ते की गई है। अगर आप समय अनुसार अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड को निष्कासित कर दिया जाएगा। आधार और पैन आपस में लिंक ना हो तो आपको काफी समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि बैंक के कार्य में आपको अर्चन आएगी 50000 से ज्यादा ट्रांसफर कहीं नहीं कर सकते होऔर भी काफी परेशानि होगी।
डुप्लिकेट पैन कार्ड रखने के नियम और दंड (सरल भाषा में)
भारत में एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड होना गैरकानूनी है। आयकर कानून की धारा 272 बी के अनुसार ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है। कितना जुर्माना लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गलती जानबूझकर की गई है या गलती से हुई है।
अगर आपके पास अनजाने में दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप खुद आगे आकर पैन कार्ड जमा कर देते हैं, तो आमतौर पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को LINK करने की पूरी जानकारी इस Video में दी गई है पूरा जरूर देखें।